कोर्ट ने कहा है कि इससे जुड़ी अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी. इंडस्ट्री ने ये भी सफाई मांगी है कि इस आदेश के तहत कौन कौन से वाहन शामिल होंगे.